लखनऊ दोपहिया वाहन में अब दो सवारी यात्रा करने पर आपको जुर्माना हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन करके इसे लागू कर दिया है यह तब तक लागू रहेगी जब कोरोना को इस इस अधिनियम के तहत महामारी घोषित किया गया है नियमो के अनुसार इस महामारी अधिनियम के लागू रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने दुपहिया वाहन पर पीछे बैठाने पर जुर्माना हो सकता है
वही उलंघन करने पहली बार उसे 200 दूसरी बार 500 से 1000 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा तीसरी के बाद भी ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर चालक का लाइसेन्स रद्द या निलंबित किया जा सकता है ।
यदि कोई व्यक्ति दो लोगो को बैठना चाहता है तो उसे विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी ।वही थूकने ,मास्क नही लगाने पर पहली बार 100 दूसरी बार 500 से 1000 हजार तीसरी बार बाद ऐसा करने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा
ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव न हो लॉक डाउन का उलंघन करने पर पहली 100 दूसरी बार 500 से 1000 हजार इसके बाद ऐसा करने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा ।