सावधान – सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर होगी जेल

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत थूकने को एक वर्ष की सज़ा जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया गया है। 

नई दिल्ली: सावधान यदि आपने सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो आपको जेल हो जाएगी केंद्र सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है । कोरोना वायरस से थूकने से फैलता है इसलिए सरकार इसे कड़ाई से लागू कर रही है । सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब आसान नहीं होगा आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। विभिन्न शहरों में नगरपालिका कानूनों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध है, लेकिन देश में लोगों द्वारा इसे शायद ही गंभीरता से लिया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत थूकने को एक वर्ष की सज़ा जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया गया है। 
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देशों में कहा गया है,‘सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए’ निर्देशों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार लागू किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।पहले भी कई प्रदेशों में इसे लागू किया गया है लेकिन केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन से अब सभी राज्यो में लागू हो जाएगा